आगजनी व लापरवाही पर प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
करैरा। क्षेत्र में आगजनी और ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग में लापरवाही को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 287 के तहत आग से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही, जिससे जन-धन को खतरा हो, दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक का कारावास या ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जिला कलेक्टर आईएएस अर्पित वर्मा के निर्देश पर करैरा एसडीएम अनुराग निंगवाल ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में आगजनी से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेतों में नरवाई जलाने या अन्य ज्वलनशील गतिविधियों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिससे फसलें, पर्यावरण और आम जनजीवन प्रभावित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
एसडीएम अनुराग निंगवाल ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आग से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर सीधे कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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