करैरा ,बिना अनुमति भूखंडों का विभाजन व विक्रय करने पर प्रकरण दर्ज, निर्माण और नामांतरण पर तत्काल रोककरैरा। क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम अनुराग निंगवाल ने ग्राम पंचायत खैराघाट एवं ग्राम श्योपुरा क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।जानकारी के अनुसार, ग्राम खैराघाट के सर्वे क्रमांक 622/2 (रकबा 0.9000 हेक्टेयर) एवं ग्राम श्योपुरा के सर्वे क्रमांक 90 (रकबा 10.820 हेक्टेयर) की भूमि पर संबंधित भू-स्वामियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लिए बिना ही भूखंडों का विभाजन कर उनका विक्रय किया जा रहा था। जांच में यह कार्य मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया है कि संबंधित भूमि के चालू खसरा के कॉलम नंबर 12 में अवैध कॉलोनी की प्रविष्टि दर्ज की जाए। साथ ही उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, नामांतरण एवं बंटवारे पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।प्रशासन ने संबंधित पक्षों को नियमानुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।सह संपादक राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता मोनं 8435495303

