लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करने वालों पर भी होगी कार्रवाई, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त
जिला ब्यूरो राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता मोनं 8435495303
शिवपुरी, 22 अप्रैल 2026। जिले में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ, आपत्तिजनक एवं अफवाह फैलाने वाले कंटेंट के प्रसार पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर ऐसे संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो प्रसारित नहीं करेगा, जिससे धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़कने की संभावना हो। ऐसे कंटेंट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने वालों को भी जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने या किसी समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा, वैमनस्य या उन्माद फैलाने का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही ऐसे संदेशों के माध्यम से लोगों को किसी स्थान पर एकत्रित होने या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश जनसामान्य की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध या भ्रामक जानकारी को साझा करने से बचें, ताकि जिले में शांति और सौहार्द कायम रखा जा सके।
अर्पित वर्मा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी



