*हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना पर शिवपुरी,सीएमएचओ संजय ऋषेश्वर निलंबित।**कर्तव्य में लापरवाही पर गिरी गाज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप*शिवपुरी/भोपाल, 4 मई 2026।मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. संजय ऋषेश्वर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्वालियर खंडपीठ के उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने और विभागीय निर्देशों की अनदेखी के चलते की गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में दायर एक रिट याचिका में न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके, निर्धारित समयसीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए।विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित प्रकरण में नोडल अधिकारी होने के बावजूद डॉ. ऋषेश्वर ने समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की। इसके चलते न्यायालय में शासन की स्थिति कमजोर हुई और विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही और शासकीय नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना गया।इन्हीं आधारों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय ग्वालियर स्थित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के स्पष्ट संकेत माने जा रहे हैं। ज
*सह संपादक राजेन्द्र गुप्ता मोनं 8435495303*

